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29.4.16

व्यावसायिक क्षमता के अनुसार पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों को वेतन देना अनिवार्य

सागर : श्रम जीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा गठित मजीठिया वेतन बोर्ड द्वारा पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों के वेतन भर्त्तो की अनुशंसाओं को दिनांक 11.11.2011 से लागू किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7.4.2014 को सभी याचिकाओं को निराकृत करते हुए वेतन बोर्ड की अनुशंसाओं को लागू करने के निर्देश दिए गये हैं।


मजीठिया वेतन बोर्ड द्वारा समाचार पत्रों के व्यावसायिक क्षमता के अनुसार पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों के वेतन भत्तों का निर्धारण किया गया है। जिसमें पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों को उनके कार्य एवं श्रेणी के अनुसार न्यूनतम रू.6000-9000 तथा अधिकतम 17500-38400 रू.की वेतन निर्धारित की गई है। जो समाचार पत्रों को नियोक्ता/मालिकों को देना अनिवार्य है।

सहायक श्रमायुक्त श्रीमती रजनीय मालवीय ने बताया कि इस संबंध में यदि किसी पत्रकार अथवा पत्रकार कर्मचारियों को अपने नियोजकों से शिकायत है अथवा उनसे वेतन बोर्ड की सिफारिशों के पालन के संबंध में जबरन या दबाव डालकर कोई अनुबंध कराया जा रहा है, तो वह कर्मचारी अपने नियोजकों के विरूद्व सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय सागर में 15 मई 2016 तक लिखित में शिकायत प्रस्तुत कर सकते है। मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों की बिस्तृत जानकारी श्रम विभागीय बेबसाईट www.labour.mp.gov.in पर प्राप्त कर सकते है।

Dev vrat Ram Tripathi
09584361615
devvratramtripathi@gmail.com

1 comment:

Unknown said...

आपको खबर प्रकाशित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.......