यह है स्पष्ट निर्देश
उक्त प्रमाण पत्र कार्यालय आदेश शिविरा/प्रारं/वि.स. भर्ती/नियुक्ति/18951/15 दिनांक 03.08.2015 के अनुसार सक्षम अधिकारी अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करेंगे। राजकीय विद्यालयों अथा राजकीय प्रोजेक्ट/योजनाओं में किये गये कार्य के आधार पर सक्षम अधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक/माध्यमिक प्रथम/द्वितीय) के हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा। गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए जारी अनुभव प्रमाण-पत्र में संबंधित अधिकारी का नाम व मोहर स्पष्ट अंकित होना चाहिए। गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर रजिस्टर संधारित किया जायेगा तथा प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम अंकित किया जायेगा।
सर्व शिक्षा अभियान में कार्यरत प्लेसमेन्ट एजेन्सी मार्फत कार्यरत कार्मिकों को विभाग द्वारा भर्ती हेतु जारी प्रपत्र में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये गये है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि कैलाश चंद तिवाड़ी द्वारा स्पष्ट आदेश के बावजूद अनुभव प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करने से मना कर दिया है।
पुख्ता जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा सहित सभी जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि द्वारा प्रतिहस्ताक्षर प्रमाण-पत्र जारी कर दिये है लेकिन बाड़मेर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश के बावजूद प्लेसमेन्ट कार्मिकों को अनुभव प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करने से स्पष्ट मना किया जा रहा है।
जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि द्वारा अनुभव प्रमाण-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर नहीं करने से सैकड़ों प्लेसमेन्ट एजेन्सी कार्मिक इस भर्ती से वंचित रह जायेगे। हाईकोर्ट के आदेश पालना में सरकार द्वारा प्लेसमेन्ट एजेन्सी कार्मिकों को जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि द्वारा प्रतिहस्ताक्षर अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश निदेशालय बीकानेर द्वारा जारी किये गये, उनकी पालना बाड़मेर में नही हो रही है।
दानसिंह राठौड़
प्लेसमेन्ट एजेन्सी कार्मिक
एसएसए
बाड़मेर
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