5.6.19

चुनाव आयोग ने प्रेक्षकों की शिकायत की सूचना देने से मना किया

निर्वाचन आयोग ने लखनऊ स्थित एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को लोक सभा चुनाव 2019 के दौरान विभिन्न प्रेक्षकों द्वारा भेजी गयी शिकायतों तथा रिपोर्ट की सूचना देने से इंकार कर दिया है. नूतन ने लोक सभा चुनाव 2019 में आयोग के प्रेक्षकों द्वारा चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों के खिलाफ भेजी गयी शिकायतों तथा उन पर कृत कार्यवाही के संबंध में जानकारी मांगी थी.

आयोग की जन सूचना अधिकारी हरजीत कौर ने आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(एफ) तथा 8(1)(जी) में सूचना देने से मना कर दिया. धारा 8(1)(एफ) विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में दी गयी सूचना से संबंधित है जबकि धारा 8(1)(जी) ऐसी सोचना से संबंधित है जिसके उजागर होने से विधि व्यवस्था तथा सुरक्षा के उद्देश्यों से सूचना देने वाले व्यक्ति को जीवन या शारीरिक सुरक्षा का भय उत्पन्न हो जायेगा. नूतन के अनुसार सूचना देने से मना करने के कारण उचित नहीं है, अतः वे इस संबंध में अपील करेंगी. 

ECI denies info on complaints by Observers during Election

Election Commission of India has refused to provide to Lucknow based activist Dr Nutan Thakur details of the complaints and reports were sent by Observers during the Lok Sabha General elections 2019. Nutan had requested to provide details of the complaints sent by Election Commission observers against officers involved in election duty, along with the action taken on these complaints.

Commission’s CPIO Harjeet Kaur said that the information sought cannot be provided under section 8(1)(f) and 8(1)(g) of the RTI Act. Section 8(1)(f) is related with information received in confidence from foreign government while section 8(1)(g) is related with information, whose disclosure would endanger the life or physical safety of person giving it for law enforcement or security purposes.

Nutan said she would appeal against this order as the reasons for denial seem to be prima-facie incorrect.

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