जेपी सिंह
उच्चतम न्यायालय ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ अपने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद लापता हुई एलएलएम की छात्रा को 4 दिनों के लिए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में रहने की व्यवस्था करने का निर्देश रजिस्ट्री को दिया है। भाजपा के पूर्व सांसद एवं पूर्व गृहमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर शोषण के आरोप लगाने वाली पीड़ित लड़की को यूपी पुलिस उच्चतम न्यायालय लेकर पहुंची जहां जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस ए.एस.बोपन्ना ने उससे बात की।
जस्टिस भानुमति ने लड़की से बातचीत के बाद कहा कि वह यूपी वापस नहीं जाना चाहती और दिल्ली में रहना चाहती है। उसने कहा कि वह माता-पिता से मिले बिना यूपी नहीं जाना चाहती। पहले वह अपने पैरंट्स बात करेगी और फिर अपने भविष्य को लेकर फैसला करेगी। आप बीती सुनाते हुए लड़की ने कहा कि वह अपनी जान बचाने के लिए दोस्त के साथ राजस्थान में रह रही थी। जजों ने लड़की के वकील से पूछा कि वह कहां रहना चाहती है, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के विधिक सेवा प्राधिकरण और वाईएमसीए में रखे जाने का सुझाव दिया।
इसके बाद जस्टिस भानुमति ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि वह एक टीम भेजकर लड़की के पैरंट्स को दिल्ली लाएं। उच्चतम न्यायालय ने साथ ही पीड़िता को चार दिन के लिए ऑल इंडिया विमिन कॉन्फ्रेंस या वाईएमसीए में रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस दौरान लड़की से राज्य सरकार संपर्क नहीं करेगी और सिर्फ कोर्ट ही लड़की से संपर्क साध सकता है। जबकि अगली सुनवाई तक पैरंट्स उससे मिल सकते हैं जो कि सोमवार को निर्धारित की गई है।
इससे पहले यूपी सरकार के अधिवक्ता ने पीठ को सूचित किया था कि इस छात्रा को राजस्थान से बरामद किया गया है और पुलिस का दल उसे उसके माता पिता से मिलाने के लिए शाहजहांपुर ले जा रहा है। पीठ को जब यह बताया गया कि पुलिस का दल इस छात्रा को लेकर फतेहपुर सीकरी पहुंचा है और ढाई घंटे में यह उच्चतम न्यायालय पहुंच सकता है, तो पीठ ने पुलिस को ऐसा करने का निर्देश दिया।
वकीलों के एक समूह द्वारा इस घटना के बारे में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को लिखे गए पत्र का शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया था। शाहजहांपुर पुलिस ने कानून की इस छात्रा का एक वीडियो क्लिप सामने आने पर मंगलवार को चिन्मयानंद के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी। चिन्मयानंद पर शाहजहांपुर के एसएस लॉ कॉलेज की एक छात्रा ने "उत्पीड़न और कई लड़कियों के जीवन को तबाह करने" का आरोप लगाया था।छात्रा ने ये दावा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक वीडियो क्लिप में किया था।इसके एक दिन बाद, लड़की लापता हो गई और उसके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पिता का आरोप है कि चिन्मयानंद ने उनकी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न किया।इस छात्रा ने इसी क्लिप में अपने और अपने परिवार को जान का खतरा होने की बात भी कही थी।
उच्चतम न्यायालय ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ अपने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद लापता हुई एलएलएम की छात्रा को 4 दिनों के लिए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में रहने की व्यवस्था करने का निर्देश रजिस्ट्री को दिया है। भाजपा के पूर्व सांसद एवं पूर्व गृहमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर शोषण के आरोप लगाने वाली पीड़ित लड़की को यूपी पुलिस उच्चतम न्यायालय लेकर पहुंची जहां जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस ए.एस.बोपन्ना ने उससे बात की।
जस्टिस भानुमति ने लड़की से बातचीत के बाद कहा कि वह यूपी वापस नहीं जाना चाहती और दिल्ली में रहना चाहती है। उसने कहा कि वह माता-पिता से मिले बिना यूपी नहीं जाना चाहती। पहले वह अपने पैरंट्स बात करेगी और फिर अपने भविष्य को लेकर फैसला करेगी। आप बीती सुनाते हुए लड़की ने कहा कि वह अपनी जान बचाने के लिए दोस्त के साथ राजस्थान में रह रही थी। जजों ने लड़की के वकील से पूछा कि वह कहां रहना चाहती है, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के विधिक सेवा प्राधिकरण और वाईएमसीए में रखे जाने का सुझाव दिया।
इसके बाद जस्टिस भानुमति ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि वह एक टीम भेजकर लड़की के पैरंट्स को दिल्ली लाएं। उच्चतम न्यायालय ने साथ ही पीड़िता को चार दिन के लिए ऑल इंडिया विमिन कॉन्फ्रेंस या वाईएमसीए में रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस दौरान लड़की से राज्य सरकार संपर्क नहीं करेगी और सिर्फ कोर्ट ही लड़की से संपर्क साध सकता है। जबकि अगली सुनवाई तक पैरंट्स उससे मिल सकते हैं जो कि सोमवार को निर्धारित की गई है।
इससे पहले यूपी सरकार के अधिवक्ता ने पीठ को सूचित किया था कि इस छात्रा को राजस्थान से बरामद किया गया है और पुलिस का दल उसे उसके माता पिता से मिलाने के लिए शाहजहांपुर ले जा रहा है। पीठ को जब यह बताया गया कि पुलिस का दल इस छात्रा को लेकर फतेहपुर सीकरी पहुंचा है और ढाई घंटे में यह उच्चतम न्यायालय पहुंच सकता है, तो पीठ ने पुलिस को ऐसा करने का निर्देश दिया।
वकीलों के एक समूह द्वारा इस घटना के बारे में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को लिखे गए पत्र का शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया था। शाहजहांपुर पुलिस ने कानून की इस छात्रा का एक वीडियो क्लिप सामने आने पर मंगलवार को चिन्मयानंद के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी। चिन्मयानंद पर शाहजहांपुर के एसएस लॉ कॉलेज की एक छात्रा ने "उत्पीड़न और कई लड़कियों के जीवन को तबाह करने" का आरोप लगाया था।छात्रा ने ये दावा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक वीडियो क्लिप में किया था।इसके एक दिन बाद, लड़की लापता हो गई और उसके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पिता का आरोप है कि चिन्मयानंद ने उनकी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न किया।इस छात्रा ने इसी क्लिप में अपने और अपने परिवार को जान का खतरा होने की बात भी कही थी।
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