25.1.21

69000 शिक्षक भर्ती घोटाला : कोर्ट ने दिया जांच का आदेश

सौरभ सिंह सोमवंशी
प्रयागराज


 
69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कतिपय गंभीर अनियमितताओं के मद्देनज़र आईपीएस अफसर और वर्तमान में आई जी सिविल डिफेंस अमिताभ ठाकुर द्वारा मुक़दमा दर्ज करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर स्पेशल सीजेएम कोर्ट, प्रयागराज ने एसपी क्राइम प्रयागराज को जांच कर 10 फरवरी तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।


स्पेशल सीजेएम प्रज्ञा सिंह द्वितीय ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में एसपी क्राइम, प्रयागराज से जाँच करवाया जाना विधिसम्मत है जिसके बाद ही प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर आदेश दिया जायेगा. अतः उन्होंने एसपी क्राइमप्रयागराज को अमिताभ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के संबंध में जाँच कर अपनी आख्या दिनांक 10 फ़रवरी 2021 तक कोर्ट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं.

अपनी शिकायत में अमिताभ ने कहा था कि उन्हें कई लोगों द्वारा शिक्षक भर्ती की परीक्षा के पेपर लीक होने तथा परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के संबंध में शिकायत एवं साक्ष्य भेजे गए हैं. इन साक्ष्यों के अनुसार जहाँ परीक्षा 06 जनवरी 2019 को 11 बजे शुरू होनी थी, वहीँ उस दिन एक व्यक्ति के मोबाइल पर 09.57 बजे तथा दूसरे के मोबाइल पर 10.27 बजे ही व्हाट्सएप से पेपर आ गए थे. इसी प्रकार एक अख़बार में परीक्षा के समय ही दिन में 12 बजे पेपर लीक होने के साक्ष्य रख दिए गए थे. साथ ही उन्होंने परीक्षा में अनियमितता के भी कई तथ्य प्रस्तुत किये थे.

इस संबंध में थाना कर्नलगंज ने विलंब के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था. इसके बाद अमिताभ ने धारा 156 (3) सीआरपीसी में कोर्ट के सामने प्रार्थनापत्र दिया था। कोर्ट में अमिताभ ठाकुर की तरफ से अधिवक्ता मनीष खन्ना ने बहस की।.

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