12.5.22

बस्ती जिले की पत्र पत्रिकाओं पर प्रशासन ने कसा शिकंजा

बस्ती, अपर प्रेस पंजीयक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय नई दिल्ली द्वारा जनपद बस्ती से प्रकाशित समाचार पत्र/पत्रिकाओं की विगत पॉच वर्षो के दौरान वार्षिक विवरणी न प्रस्तुत करने पर प्रकाशन को निरस्त करने के लिए जिला कलेक्टर/जिला मजिस्टेªट को पत्र प्रेषित किया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने अपर जिलाधिकारी एवं सहायक निदेशक सूचना को अग्रिम कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। 

ज़िला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आर0एन0आई0 ने 21फरवरी2022 को भेजे  पत्र के द्वारा अवगत कराया है कि भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय (आर0एन0आई0) प्रेस एवं पुस्तको के पंजीयन अधिनियम 1867 के अन्तर्गत संबंधित जिला मजिस्टेªट के द्वारा संस्तुति किये गये घोषणा पत्र के आधार पर समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का पंजीयन करता है।

पंजीयन प्रकाशनों के स्वामी/प्रकाशक हेतु यह अनिवार्य है कि वह निर्धारित प्रपत्र में प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 की धारा-19डी के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मई तक अथवा उससे पूर्व वार्षिक विवरणी आर0एन0आई0 कार्यालय में जमा कर दें।पंजीकृत प्रकाशनों की सूची प्रकाशन स्थल बस्ती के आधार पर आर0एन0आर0 के वेबसाइट पर उपलब्ध है। संबंधित समाचार पत्र के स्वामी/प्रकाशक सूची देखकर वांछित सूचना मण्डलीय जिला सूचना कार्यालय, बस्ती को एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें अन्यथा पी0आर0बी0 अधिनियम 1867 की धारा-8 के अन्तर्गत इन प्रकाशनों का प्राधिकृत घोषणा पत्र (फार्म-1) निरस्त कर दिया जायेंगा। 

यदि इसमें से किसी प्रकाशक ने अपना प्रकाशन जारी रखा है, तो उसकी सूचना कार्यालय को दी जाय। कोई भी प्रकाशक    घोषणा पत्र निरस्त किए जाने के 60 दिन के भीतर प्रेस और पंजीकरण अपीलबोर्ड के सम्मुख प्रत्यावेदन दे सकता है। ज़िला प्रशासन के इस नए फ़रमान से जनपद के स्थानीय पत्र पत्रिकाओं के मालिकों /संपादकों में खलबली मची हुई है

Skand Shukla 

shukla.skand15@gmail.com


No comments:

Post a Comment