वाराणसी: राज्य सूचना आयोग के आयुक्त अजय कुमार उत्प्रेति ने सुधांशु कुमार सिंह के द्वारा दायर द्वितीय अपील को स्वीकार करते हुए जनसूचना अधिकारी/कुलसचिव एवम् प्रथम अपीलीय अधिकारी कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अपना लिखित अभिकथन दिनांक:17.07.23 को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है।
क्या है पूरा मामला -
दरअसल
सुधांशु कुमार सिंह जो आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ आरटीआई न्यूज के संपादक
भी हैं,इनकी पत्नी डॉ नेहा सिंह जो विद्यापीठ में कार्यरत हैं। इनकी
नियुक्ति पर पूर्व संस्थापक कुलपति जननायक चंद्रशेखर विवि बलिया एवम्
विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी प्रो0
योगेंद्र सिंह ने शिकायत की थी।
शिकायत का संज्ञान
लेते हुए कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने सेवानिवृत न्यायाधीश की
अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया, जिसमें डॉ नेहा सिंह को क्लीन
चिट दी गई एवम प्रो0 योगेंद्र सिंह के आरोपों को निराधार बताया गया।
डॉ
नेहा सिंह को जांच समिति की रिपोर्ट के मात्र क्रियात्मक अंश से
विश्वविद्यालय प्रशासन ने अवगत कराया।जबकि नियमानुसार उन्हे जांच रिपोर्ट
की प्रति दी जानी चाहिए थी।
डॉ नेहा सिंह के पति
सुधांशु कुमार सिंह ने कुलसचिव विद्यापीठ से जांच रिपोर्ट की प्रति मांगी
लेकिन विश्वविद्यालय ने कोई जवाब नहीं दिया। पुनः उन्होंने कुलपति जो प्रथम
अपीलीय अधिकारी हैं उनके समक्ष अपील दायर की इसके पश्चात भी सूचना प्रदान
नहीं की गई।तब सुधांशु कुमार सिंह ने राज्य सूचना आयोग में वाद दाखिल करते
हुए प्रकरण पर सुनवाई करने एवम निर्धारित समय सीमा में वांछित सूचना न
प्रदान करने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर 25000 अर्थदंड लगाने की
मांग की।राज्य सूचना आयोग ने सुधांशु कुमार सिंह की द्वितीय अपील को मंजूर
करते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति एवम कुलसचिव से लिखित रूप
में स्पष्टीकरण देने हेतु निर्देशित करते हुए दिनांक: 17.07.23 को सुनवाई
की तारीख मुकर्रर की है।
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