14.10.17

RTI : आरबीआई ने बड़े बकायेदारों की सूचना देने से मना कर दिया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश के बड़े बकायेदारों के सम्बन्ध में कोई भी सूचना आरटीआई  में देने से मना कर दिया है. आरबीआई ने समय-समय पर देश के बड़े बकायेदारों की दो सूची बनायीं है और हाल में उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया था. एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने ये दोनों सूची और इनसे जुडी सूचना मांगी थी. आरबीआई के जन सूचना अधिकारी प्रकाश बलिअरसिंह ने इसके उत्तर में कहा कि बकायेदारों की सूची तथा उनसे जुडी सूचनाएँ आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(डी) में निषिद्ध हैं.

धारा 8(1)(डी) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापर गोपनीयता आदि से सम्बंधित है जिनके सामने आने से सम्बंधित तृतीय पक्ष की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान हो सकता है. नूतन के अनुसार यह विचित्र स्थिति है कि विजय माल्या कांड के बाद भी आरबीआई ने कोई सीख नहीं ली है और बड़े बकायेदारों की तरफदारी करते हुए उनसे सम्बंधित सूचना सार्वजनिक करने से कतरा रहा है.

RTI : RBI denies info on big defaulters

The Reserve Bank of India (RBI) has declined to provide information about the big defaulters of the country. The RBI has formulated two list of big defaulters and has also public accepted this fact. Activist Dr Nutan Thakur had sought information about the two batches of big defaulters in repayment of loans. To this Prakash Baliarsingh, the CPIO of RBI said that the list of borrowers and other details about them are exempt from disclosure section 8(1)(d) of the RTI act.

Section 8(1)(d) deals with information including commercial confidence, trade secrets etc, the disclosure of which would harm the competitive position of the concerned party. Nutan said it is truly strange that despite the Vijay Mallya incidence, the RBI has not learnt any lessons and is keeping common public in dark, while vehemently guarding the interests of these big defaulters of public money.

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