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12.9.19

बेसिक शिक्षा विभाग अलीगढ़ ने किया सूचना अधिकार का उल्लंघन, आयोग में तलब

अलीगढ़ । जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी और उनके मातहत या तो सूचना अधिकार कानून जानते नही हैं या फिर जानबूझ कर सूचना नहीं देना चाहते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति बेसिक शिक्षा विभाग अलीगढ़ की उदासीनता  तो यही कह रही है कि उनके यहां कानून का नही उनका ही राज़ चलता है।

युवा अधिवक्ता शैलेश रावत एडवोकेट को अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा विभाग में बड़े भ्रष्टाचार होने की सूचना काफी समय से प्राप्त हो रही थीं जो व्यापक जनहित से जुड़ी हुई थीं तथा आम जन मानस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थीं।

शैलेश रावत एडवोकेट ने  इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनहित में एक सूचना अधिकार आवेदन जनसूचना अधिकारी /जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ को दिनांक 01/02/2019 को दिया  जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, बच्चों की यूनिफॉर्म-जूते, मिड डे मील , पदोन्नति, विभागीय खातों से धन निकासी, आदि सूचनाएं मांगी गयी थीं।

आवेदन की निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने पर जब बेसिक शिक्षा विभाग ने कोई भी सूचना नही दी तो अपीलीय अधिकारी /मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) अलीगढ़ को दिनांक 14/03/2019 को अपील की गई। इस अपील पर भी कोई भी सूचना किसी भी प्रकार की नही दी गयी। इसके बाद राज्य सूचना आयोग लखनऊ को इसकी अपील की गई।

राज्य सूचना आयोग ने अपील का संज्ञान लिया और बेसिक शिक्षा विभाग अलीगढ़ के जनसूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को दिनांक 16/09/2019 को राज्य सूचना आयोग लखनऊ में तलब किया है साथ ही शैलेश रावत एडवोकेट को भी पंजीकृत डांक से इसकी सूचना भेजी गई है और उनको अपना पक्ष आयोग में रखने को कहा है।

शैलेश रावत एडवोकेट का कहना है मैं व अलीगढ़ के चर्चित  आर0 टी0 आई0 कार्यकर्ता व अधिवक्ता नेता प्रतीक चौधरी एडवोकेट 16 तारीख़ को लखनऊ में आयोग में अपना पक्ष रखेंगे और बेसिक शिक्षा विभाग अलीगढ़ पर अधिनियम  की अवमानना की शिकायत भी करेंगे और बेसिक शिक्षा विभाग से सूचना प्राप्त होने पर बेसिक शिक्षा विभाग अलीगढ़ में हो रहे  भ्रष्टाचार व अधिनियम की अवमानना के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर करेंगे  व जिम्मेदार पदों पर बैठे  दोषियों को सज़ा दिलवाकर ही चैन लेंगे ।

प्रेषक

शैलेश रावत एडवोकेट
मो0 न0 9837141869

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