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3.1.21

भास्कर को कोटा में फिर मिली करारी हार

 जस्टिस मजिठिया वेज बोर्ड की सिफारिश लागू कराने की मांग के बाद कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के मामले में राजस्थान के कोटा से दैनिक भास्कर को  एक बार फिर करारी हार का सामना करना पड़ा।यहाँ बाकी बचे भास्कर कर्मचारियों के पक्ष में  श्रम न्यायालय कोटा द्वारा अवार्ड जारी किया गया। यानी कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया गया है।


कोटा के श्रम न्यायालय ने दैनिक भास्कर से निलंबित एवं नौकरी से हटाने के मामले में मंगलवार को सभी श्रमिकों को सेवा की निरंतरता मानते हुए  50% बैक वेज सहित लाभ दिलाए जाने का अधि निर्णय पारित किया हैl साथ ही श्रम न्यायालय कोटा द्वारा यह भी निर्देश दिया गया हैं कि उक्त अधि निर्णय का पालन 2 माह में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त मामले में भास्कर कर्मचारियों की ओर से वकील अनिल दाधीच  ने पैरवी कीl उल्लेखनीय है कि मंगलवार को शेष बचे भास्कर कर्मचारियों में *संतोष श्रीवास्तव* और  *देवेंद्र दाधीच* सहित छह  भास्कर कर्मचारियों के मामले में उक्त निर्णय पारित किया गया।

 उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मार्च माह में दैनिक भास्कर कोटा के 21 कर्मचारियों के पक्ष में श्रम न्यायालय कोटा अभि  निर्णय पारित कर चुका है l फिलहाल सभी विजयी कर्मचारियों को बधाई।

शशिकांत सिंह
पत्रकार और मजीठिया क्रांतिकारी
9322411335

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