आजकल नोएडा में अनेक दारु के ठेके लोहे के खोखों में चल रहे हैं.
RTI एक्टिविस्ट दिवाकर सिंह ने अवैध ठेके के मालिकों और उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के संभावित गठजोड़ की जांच करके कई तथ्य पता लगाये हैं.
इन ठेकों में से एक ठोका नॉएडा के सेक्टर १४४ में चल रहा है.
ये ठेका न सिर्फ एक अवैध टिन के खोखे में चल रहा है, बल्कि ठेका मालिकों ने नोएडा अथॉरिटी की ज़मीन पर कब्ज़ा भी कर लिया है. और वहीँ से ठेका संचालित हो रहा है.
ये ठेका नोएडा अथॉरिटी की हरित पट्टी पर चलाया जा रहा है, जिसके बारे में RTI दाखिल करने पर आबकारी विभाग स्वयं ये स्वीकार कर रहा है की २०१७ से ये ठेका पक्की दूकान की जगह लोहे को खोखे में चल रहा है जो कि अवैध है.
देखिये RTI के सवाल और आबकारी विभाग नोएडा द्वारा दिए गए जवाब. जिसमें घुमा फिराकर असली जानकारी को दबाने का प्रयास किया गया है, पिछली ०२ साल की निरीक्षण रिपोर्ट दबा ली गयी है, और बिना ब्योरा दिए बता रहे हैं कि अतिक्रमण की भूमि पर ठेका चलते हुए भी सब कुछ नियमानुसार ही हो रहा है.
नीचे देखिये उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के कठोर नियम, जिसमें दूकान के स्वामित्त्व के पक्के कागज़ देकर ही आप अंग्रेज़ी ठेके के अनुज्ञापी बन सकते हैं:
यह साफ़ है, यदि किसी ने नोएडा अथॉरिटी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है तो वह उपयुक्त परिसर नहीं हो सकता.
यह आबकारी नियमावली, आबकारी विभाग की वेबसाइट पर यहाँ उपलब्ध है: https://upexcise.in/sites/default/files/documents/FL_rule_2018_19.pdf
No comments:
Post a Comment