Bhadas ब्लाग में पुराना कहा-सुना-लिखा कुछ खोजें.......................

2.6.08

वकीलों को विज्ञापन की अनुमति मिली

अब आपको कानूनी पचड़ों से निपटने के लिए निपुण वकीलों की तलाश में भटकना नहीं पडेग़ा। कुछ बंदिशों के साथ वकीलों को अब वेबसाइट पर विज्ञापन का अधिकार मिल गया है। अधिवक्ताओं के लिए नीति निर्धारित करने वाली बार काउंसिल ऑफ इण्डिया (Bar Council of India) ने बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के नियमों में संशोधन के बाद विज्ञापन के लिए एक सारणी निर्धारित की है। अधिवक्ता इसके अनुसार ही बिन्दुवार जानकारी वेबसाइट पर जारी कर सकेंगे। इससे अलावा किसी भी तरह का विज्ञापन या विवरण जारी करना एडवोकेट्स एक्ट-1961 के अन्तर्गत व्यावसायिक दुराचरण माना जाएगा। नियमों में संशोधन को मुख्य न्यायाधीश ने मंजूरी दे दी है।

बार काउंसिल ऑफ इण्डिया नियमावली में संशोधन के बाद जारी सारणी के मुताबिक अधिवक्ता अपना नाम, पता, टेलीफोन नम्बर, ई-मेल, नामांकन संख्या, नामांकन की तिथि, स्टेट बार काउंसिल का नाम एवं अधिवक्ता की सदस्यता वाली बार एसोसिएशन का नाम वेबसाइट पर जारी करेंगे। इसके अलावा व्यावसायिक व अकादमिक योग्यता तथा प्रेक्टिस के क्षेत्र मसलन सिविल, फौजदारी, टैक्सेशन, लेबर आदि के बारे में भी जानकारी दे सकेंगे। इसमें उल्लेखित जानकारी के सही होने की घोषणा भी करनी होगी।निर्धारित बिन्दुओं के अलावा किसी तरह के विज्ञापन पर एडवोकेट्स एक्ट-1961 के सेक्शन 35 व 36 के अन्तर्गत अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वेबसाइट के अलावा किसी अन्य माध्यम से विज्ञापन पर भी अधिनियम में सख्त पाबंदी है।

साभारः लोकेश के ब्लाग अदालत http://adaalat.blogspot.com से

1 comment:

Anonymous said...

हरे दादा,

वकील भाईयों को भडास की तरफ़ से ढेरक बधाई।