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20.11.21

गंगा-यमुना की सफाई के नाम पर हुए भ्रष्टाचार में सबने हाथ धोए हैं...

-शैलेन्द्र चौहान

नदियों को प्रदूषण से क्या कोई बचा पाएगा... राजधानी दिल्ली में यमुना नदी पर ओखला बैराज के पास विगत कई वर्षों से जहरीले झाग की मोटी परत दिखती है। इस वर्ष राजनीतिक कारणों से छठपूजा के अवसर पर यह विशेष चर्चा में रही। यह झाग इस नदी में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण का नतीजा है। कई साल से यह नजारा दिख रहा है लेकिन हालात बेहतर होते नहीं दिखते। दो चार दिन आरोप-प्रत्यारोप के बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। दिल्ली सरकार ने इसी साल जनवरी में झाग रोकने के लिए 9 सूत्री कार्य योजना बनाई, जिसका नतीजा अभी तक शून्य ही रहा है। बजट में दिल्ली सरकार ने यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट के लिए 2,074 करोड़ रुपये आवंटित किए लेकिन उसका नतीजा भी अभी तक शून्य ही रहा है। दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 2018 से 2021 के बीच तीन साल में करीब 200 करोड़ रुपये आवंटित किए, लेकिन अभी तक उस खर्च का कुछ असर नहीं दिखा।


करोड़ों के खर्च का ये आंकड़ा तो सिर्फ दिल्ली सरकार का है जो बहुत छोटा है, दरअसल यमुना के पानी को साफ करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा चुका है। केंद्र सरकार 25 साल में 1,514 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है लेकिन आज भी दिल्ली में यमुना की हालत किसी नाले से भी बदतर है। प्रदूषण की वजह से यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई और इतनी बढ़ गई कि पानी पीने के लायक नहीं रहा। सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़ गए, क्योंकि अमोनिया का लेवल सामान्य से 6 गुना ज्यादा हो गया था लेकिन यमुना में प्रदूषण के लिए दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा और यूपी के कुछ शहर भी जिम्मेदार हैं। यह प्रदूषण महज यमुना तक सीमित नहीं है। गंगा सहित अनेक नदियां प्रदूषित हैं।

अब तक गंगा की सफ़ाई के नाम पर करोड़ों-अरबों रुपए बहाए जा चुके हैं जिसके लिए कोई एक नहीं बल्कि सभी सरकारें ज़िम्मेदार रहीं हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर एनजीटी के भी कई निर्देश हैं। गत वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि गंगा नदी की सफाई सरकार के इसी कार्यकाल में पूरी हो जाएगी। प्रमुख सरकारी वकील ने अदालत से कहा था कि केंद्र सरकार 2018 तक यह महात्वाकांक्षी परियोजना पूरी करेगी। पर्यावरणविद एमसी मेहता की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने यह जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया था।

अदालत की बेंच ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए पूछा था कि उसके शासन काल में गंगा की सफाई का काम पूरा हो जाएगा या नहीं। इस पर सॉलीसिटर जनरल रणजीत कुमार ने न्यायालय के समक्ष सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि गंगा को साफ करने का काम 2018 तक पूरा कर दिया जाएगा। अदालत ने इस बात पर रोष जताया कि पिछले 30 सालों में गंगा की सफाई के लिए कोई काम नहीं हुआ है। सॉलीलिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि सरकार की गंगा नदी के किनारे बसे 30 शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना है, ताकि गंदे पानी को नदी में जाने से रोका जा सके। इस समय 24 प्लांट काम कर रहे हैं जबकि 31 का निर्माण किया किया जा रहा है। 2500 किलोमीटर लंबी गंगा की सफाई के लिए नदी के तट पर बसे 118 नगरपालिकाओं की शिनाख्त की गई है जहां वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सहित पूरी साफ सफाई का लक्ष्य हासिल किया जाएगा।

उस वक्त की केंद्र सरकार की मंत्री उमा भारती ने नमो सफाई योजना के पहले कदम का खुलासा करते हुए कहा था कि गंगा में बूंद भर भी गंदा पानी नहीं जाने देंगे। इसके लिए गंगा के मार्ग में जगह जगह जलशोधन संयत्र लगाए जाएंगे। इस पर अब तक कितना अमल हुआ पता नहीं। सरकार के इस कदम को दिल्ली में यमुना की कसौटी पर कसा जा सकता है। तीन दशकों का अनुभव बताता है कि दिल्ली में यमुना एक्शन प्लान के तहत 22 किमी दायरे में बहने वाली यमुना पर पांच हजार करोड़ रुपये पानी में बह चुके हैं। मगर यमुना के खाते में सिर्फ गंदगी ही आई है। यह कड़वा यथार्थ है कि जब तक हम सभी लोग इसको लेकर जागरूक नहीं होंगे और सुधरेंगे नहीं तब तक यह सब काम पूरा नहीं हो सकेगा । तीन वर्ष पहले बनारस हिंदू विश्विद्यालय के एक प्रोफ़ेसर की अगुवाई में बनी एक रिपोर्ट में बताया गया कि हर साल लगभग 3,000 लोगों का दाह संस्कार बनारस के घाटों पर ही होता है और सब कुछ नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 6,000 जानवरों को भी बनारस और आसपास के इलाक़ों से गंगा में बहाए जाने के अनुमान मिलते हैं।

ध्यातव्य है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में सौ से ज्यादा लाशें मिलने के बाद सामने आया था कि कुछ समुदायों के लोग मृतकों को जलाने के बदले लाशें नदी में बहा देते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार से गंगा नदी में मिली लाशों पर रिपोर्ट मांगी है। इस हकीकत से किसी को गुरेज नहीं होगा कि भारत में नदियों के नाम पर अब नाले बहते हैं। जीवनदायिनी गंगा भी इस त्रासदी की शिकार है। यह बदरंग तस्वीर कश्मीर में झेलम से शुरु होकर पंजाब में व्यास, दिल्ली और आगरा में यमुना, कानपुर, बनारस और पटना में गंगा से लेकर दक्षिण में गोदावरी, पश्चिम में साबरमती और पूरब में ब्रह्मपुत्र तक बदस्तूर दिखती है। आखिर हिंदू सभ्यता के साथ हमें नदियों और पर्यावरण को भी तो बचाना है। बात बनारस की हो तो हिन्दू संस्कृति की बात तो करनी ही होगी क्योंकि उसका बहुत महत्व है।

लेकिन अपनी संस्कृति बचाए रखने में कहीं ऐसा न हो कि हम अपनी ऐसी कोई चीज़ गंवा दे जिसका बाद में कोई समाधान ही नहीं हो। गंगा नदी में प्रदूषण को लेकर साल 2017 मूं एनजीटी में गौरव बंसल ने एक याचिका दायर की थी जिसमें ये दलील दी थी कि गंगा की सफ़ाई तो ज़रूरी है पर इसके साथ ही इसमें मिलने वाली छोटी नदियों की भी सफ़ाई भी आवश्यक है। राम गंगा, देहला या बहेला जैसी उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी नदियां हैं जो प्रदूषण के साथ ही गंगा में मिलती हैं। जहाँ ये गंगा में मिलती हैं वहां तो स्थिति ख़राब है ही, साथ ही इन छोटी नदियों का पानी अब नहाने लायक़ भी नहीं रहा है। चार दशक बीत गए, गंगा और यमुना को साफ करने के लिए तमाम सरकारों ने जीतोड़ जतन कर डाले लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। हजारों करोड़ रुपये पानी की तरह बहाने के बाद भी श्यामा हो चुकी गंगा-यमुना गोरी न हो सकीं। जब प्रदूषण पर सरकारी आंकड़ों की बात होती है तो पता चलता है कि केंद्र सरकार के आंकड़े राज्य सरकार के आंकड़ों से नहीं मिलते। यही वजह है कि एनजीटी बार-बार सरकारों से कह रही है कि अपना डाटा ठीक कीजिए और सही मायनों में इस अभियान को जमीनी हकीकत में बदलिये। भारत की नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने वाराणसी शहर में गंगा नदी में प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में अंतर बताते हुए सरकारों से पूछा कि आख़िर अभी तक इसके लिए क्या किया गया है। असल में 1980-90 के दशक में वैश्वीकरण की अंधी दौड़ शुरु होने के साथ ही सदानीरा नदियों के दुर्दिन भी शुरू हो गए थे। कारखानों का लाखों गैलन गंदा पानी हर दिन नदियों की कोख में समाने लगा। दूसरी ओर बेकाबू और गैर जिम्मेदाराना तरीके से फैले शहरों का सीवर भी उन नदियों के लिए नासूर बन गया जिन्हें गंदा करने के बाद भी सुबह शाम हम आरती उतारकर पूजते नहीं अघाते। कानून कितने भी सख्त क्यों न बना दिए जाएं उन्हें लागू कराने वालों के मन में जब तक खोट रहेगा तब तक कोई भी कानून अपना असर नहीं दिखा सकता।

संपर्क : 34/242, सेक्‍टर-3, प्रतापनगर, जयपुर-302033
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