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21.8.10

आखिर कब तक विद्यालयों में अग्निशमन यन्त्र लगेगे ?

अखिलेश उपाध्याय


उच्च न्यायलय के निर्देशों की शिक्षा विभाग के आला अधिकारी अवहेलना कर रहे है जबकि उच्च न्यायलय ने स्पष्ट निर्देश दिए थे की पाठशालाओ में कोई गंभीर दुर्घटना न हो इस हेतु बचाव के लिए सभी विद्यालयों में अग्निशमन यंत्र अवश्य रूप से लगाए जावे. किन्तु उच्च न्यायलय के निर्देशों का शिक्षा विभाग में कोई महत्व नही है तभी तो अभी तक कटनी जिले के कुछेक विद्यालय को छोड़ निन्न्यान्न्वे प्रतिशत विदयालयो में अग्नि से बचाव के कोई भी उपाय नही किये गए है.



पाठशालाओ में पढने वाले नौनिहालों के साथ कोई गंभीर दुर्घटना न हो इसके लिए माननीय उच्च न्यायलय द्वारा जारी निर्देशों में सभी शासकीय एवं अशासकीय शालाओ में "नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया भाग-4 " में दिए गए मापदंड के अनुशार अग्नि शमन यंत्र एवं अन्य अग्नि सुरक्षा व्यस्थाए स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे. इस सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केंद्र ने अपने पत्र क्रमांक रासहीके/सिविल/10 /2757 भोपाल, दिनांक-19 .04 .2010 में जिला शिक्षा अधिकारी, डी पी सी एवं आयुक्त आदिम जाती लोक कल्याण विभाग से 25 अप्रेल 2010 तक अनिवार्य रूप से जानकारी मागी थी जिसमे यह पूछा गया था की jile me snachalit किन विद्यालयों में अभी तक अग्नि शमन यंत्र लगे है ?

अब देखना यह है की आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र के इस पत्र के जबाब में जिले के अधिकारिओ ने क्या जबाब दिया ? क्योकि अभी तक कटनी जिले में किसी भी विद्यालय में अग्निशमन यन्त्र नहीं लगाये गए है. यह तो उच्च न्यायालय के निर्देशों की सीधी-सीधी अवहेलना है. शिक्षा विभाग की इस लापरवाही पर आज तक किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई ? आखिर कब तक जिले के विद्यालयों में अग्निशमन यन्त्र लगेगे ? या फिर शिक्षा विभाग किसी बड़े हादसे के बाद नीद से जागेगा.

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