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12.9.15

मजीठिया की लडाई में पहली बार अखबार के मालिकों ने मुंह की खाई है

कटी पतंग की डोर का अंतिम का सिरा कितनी ही मजबूती क्यों न पकडा जाए हवा का वेग पतंग को बहुत देर तक आसमान पर नही राज नहीं करने देती उसे जमीन पर आना ही है। कुछ ऐसी ही हालत मजीठिया वेतन आयोग को लेकर मालिकनों की है। अधिकतर अखबार अपने कर्मचारियों की एकजुटता को तोडने के लिए सारे घोडे खोल दिये हैं । अप सभी जानते हैं कि देश के टॉप फाइव कटेगरी वाले उद्योग घराने वाला अखबार हिंदुस्तान अपने कर्मचारियों से जबरन हस्ताक्षर करा रहा है कि उसे मजीठिया आयोग काा लाभ नहीं चाहिए तो विश्व का सर्वाधिक शोषक अखबार दैनिक जागरण भी साम दाम दंड भेद रूपी सभी अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर रहा है । ऐसे में भास्कर , अमर उजाला , राजस्थान पत्रिका , पंजाब केशरी , प्रभात खबर , नवभारत(मध्य प्रदेश) औऱ देशबंधु आदि भी पीछे कैसे रहते । अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ये भी लगे हैं कि अपने कर्मचारियों को कुछ देना न पडे ।



मित्रों जैसे पुलिस किसी भी राज्य की हो उसकी कार्य शैली एक जैसी होती है ठीक उसी तरह मालिक छोटा हो या बडा उसका चरित्र एक ही तरह का होता है । हर समाज के दो वर्ग होते हैं एक शोषक दूसरा शोषित यानि एक कमेरा दूसरा लुटेरा । दोनों के हित किसी भी कीमत पर एक नहीं हो सकते । मसलन शरीर के किसी भी अंग में जोंक चिपका है तो जोंक का हित हमारा खून चूसने में है तो हमारा हित जोंक के मरने में । दोनों का हित एकसाथ संभव नहीं है।

मजीठिया की लडाई में पहली बार अखबार के मालिकों ने मुंह की खाई है । अब तक गठित सारे आयोग की रिपोर्टों को रद्दी की ट़ोकरी में डाल देते थे । शायद पहली बार यह मामला कोर्ट में गया है या यूँ कहें कि इस स्टेज में आया है । कोर्ट का आदेश अखबार के कर्मचारियों के पक्ष में है । कोर्ट आदेश एकबार करती है जो कि कर चुकी है। अब वह अपने ही आदेश को दूबारा या तिबारा नहीं करेगी । वर्तमान में मामला अवमानना का है इसलिए मालिकों की फटी हुई है क्योंकि उनके सारे कानूनी दांव पेंच उल्टे पडे यानी कोर्ट ने उनकी सारी दलीलें सिरे से खारिज कर दी । अब कोर्ट को फैसला अवमानना के मामले पर करना है ऐसे में कर्मचारियों के हस्ताक्षर काम आने वाले नहीं हैं कि हमें मजीठिया नहीं चाहिए जो मिल रहा है वह काफी है। कोई के बाहर किया गया कोई भी समझौता फैसला आने के पहले तक ही मान्य होता है फैसला आने के बाद नहीं । कुछ मामलों में कोर्ट खुद भी सुलह समझौते का सलाह देती है लेकिन यह मामला इस दायरे में नहीं आता । आप सब खुद किसी वकील से हस्ताक्षर कराने की वैधता की हकीकत की मालुमात कर सकते हैं। मित्रों , मालिकानों की स्थिति उस पतंग बाज की तरह है जिसके हाथ में डोर का अंतिम सिरा है जिसे वह बडी मजबूती के साथ दांत भीचे पकडे हुए है ।

अरुण श्रीवास्तव


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